भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान (Educational Provisions in Indian Constitution)
भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान (Educational Provisions in Indian Constitution) Indian Constitution में education को नागरिको का मूल अधिकार माना गया है । और इन अधिकारो का उपयोग करने हेतु कुछ व्यवस्थाये ( Arrangement) दी गई है जो नीचे दी जा रही है। 1. शिक्षा (Education) को समवर्ती सूची Concurrent List में रखा गया है - भारत गणराज्य के संविधान (Constitution) में तीन अलग अलग सूचियां है - (i) संघ सूची Union List इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है । (ii) राज्य या प्रान्तीय सूची State List इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारो को है । (iii) समवर्ती सूची Concurrent List इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवम् राज्य सरकार दोनों को है । प्रारम्भ में शिक्षा Education प्रान्तीय या राज्य सूची State List में थी । 1976 में 42 वें संविधान संसोधन Constitution revision द्वारा शिक्षा education को समवर्ती सूची concurrent List में शामिल किया गया । तब से शिक्षा Education की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारो दोनों की