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इंटर्नशिप रिपोर्ट

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 यह एक सैंपल है जिसके आधार पर आप सभी अपने अपने विद्यालय का इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

What is behaviorism? व्यवहारवाद क्या है?

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द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में जिस नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ, वह है-व्यवहारवादी दृष्टिकोण, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति शास्त्र का अध्ययन परम्परावादी दृष्टिकोण से किया जाता था। इस दृष्टिकोण के दोषों तथा सैद्धान्तिक कठोरता के सभी जागरुक राजनीतिक विश्लेषकों में वैचारिक असंतोष को जन्म दिया। इस वैचारिक असंतोष के कारण ही व्यवहारवादी आन्दोलन का जन्म हुआ। इस आन्दोलन ने मानवीय व्यवहार को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के पाश से बाहर निकालकर स्वतन्त्र रूप से अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाया। इस व्यवहारवादी क्रान्ति ने राजनीति शास्त्र के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र आदि सभी को बदल डाला। इसके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान में अनुभववादी ( Empirical ) विधियों का प्रयोग शुरू हुआ और राजनीति शास्त्र तथा समाज विज्ञानों में आपसी सम्बन्धों में निकटता आई। इसने राजनीति शास्त्र को संस्थागत, कानूनी तथा दार्शनिकता की सीमा से बाहर निकालकर नया रूप दिया। इसने राजनीति शास्त्र को न केवल राजनीति-विज्ञान बना दिया, बल्कि इसे राजनीति का विज्ञान भी बनाने का प्रयास किया। व्यवहार का अर्थ द्व

भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धित कानून

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भारतीय संविधान में शिक्षा का कानून भारतीय संविधान के प्रमुख शील्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शताब्दि वर्ष में संविधान दिवस 26 नंवम्बर का महत्व बढ़ गया है। संविधान सभा ने 26 नंवम्बर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया था जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुवा। संविधान बनाते समय इसके रचनाकरों के मन में यह विचार अवश्य ही रहा होगा कि भावी भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में होने वाला है। इसी कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से शासन को निर्देशित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को  रूप देने का प्रयास किया है। जब हम 2015 का संविधान दिवस मना रहे हैं तब देश में नए स्वभाव की सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लिखि जा रही है। देखना यह है कि नई सरकार को नई शिक्षा नीति देने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखना होगा? स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में भारत में ‘मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा’ के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था, मगर वह पारित होकर कानून नहीं बन सका। स्वतन्त्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 द्व

भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान (Educational Provisions in Indian Constitution)

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भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान (Educational Provisions in Indian Constitution) Indian Constitution में education को नागरिको का मूल अधिकार माना गया है । और इन अधिकारो का उपयोग करने हेतु कुछ व्यवस्थाये ( Arrangement) दी गई है जो नीचे दी जा रही है।  1. शिक्षा (Education) को समवर्ती सूची Concurrent List में रखा गया है  - भारत गणराज्य के संविधान (Constitution) में तीन अलग अलग सूचियां है - (i) संघ सूची Union List  इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है । (ii) राज्य या प्रान्तीय सूची State List इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारो को है । (iii) समवर्ती सूची Concurrent List इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवम् राज्य सरकार दोनों को है । प्रारम्भ में शिक्षा Education प्रान्तीय या राज्य सूची State List में थी । 1976 में 42 वें संविधान संसोधन Constitution  revision  द्वारा शिक्षा education को समवर्ती सूची concurrent List में शामिल किया गया । तब से शिक्षा Education की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारो दोनों की

किशोरावस्था की परिभाषा

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किशोरावस्था की परिभाषा किशोरावस्था शब्द अंग्रजी भाषा के Adolescence शब्द का हिंदी पर्याय है। Adolescence शब्द का उद्भव लेटिन भाषा से माना गया है जिसका सामान्य अर्थ है बढ़ाना या विकसित होना। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शारीरिक, मानसिक एवं अल्पबौधिक परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है। वस्तुतः किशोरावस्था यौवानारम्भ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावनात्मक सरूप से अत्यधिक महवपूर्ण परिवर्तन आते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 13 से 18 वर्ष के बीच की अवधि मानते हैं, जबकि कुछ की यह धारणा है कि यह अवस्था 24 वर्ष तक रहती है। लेकिन किशोरावस्था को निश्चित अवधि की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह अवधि तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों विशेषतया यौन विकास से प्रारंभ हो कर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि है। विश्व स्वस्था संगठन के अनुसार यह गौण यौन लक्षणों (यौवानारम्भ) के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय है जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर