Inclusive Education (समावेशी शिक्षा और व्यक्तिगत अंतर पर अध्ययन )
समावेशी शिक्षा और व्यक्तिगत अंतर पर अध्ययन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान आर.टी.ई अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उनकी जाति, धर्म, लिंग, रंग, विकलांगता और भाषा के बावजूद पहले से ही नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। इस तरह, शिक्षा की मुख्यधारा में विभिन्न समुदायों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों और लड़कियों सभी को शिक्षा दी गई। सभी के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर कार्य करती है। समावेशी शिक्षा: समावेशी शिक्षा का एक प्रकार है जहां सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, रंग, लिंग और विकलांगता के बावजूद शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान वातावरण प्रदान करती है। भारत में समावेशी शिक्षा का इतिहास : जिला शिक्षा कार्यक्रम, 1985 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 विकलांग हेतु एकीकृत शिक्षा, 1987 में शुरू हुई एक परियोजना सर्व शिक्षा अभियान, 2000 2020 तक सभी स्कूलों को ‘अक्षम मित्रतापूर्ण’ बनाना….(2005)